मोदी सरकार की बीमा योजनाओं से कोविड - 19 से जान गंवाने वालों के परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे? जानिए वायरल मैसेज का सच

मोदी सरकार की बीमा योजनाओं से कोविड - 19 से जान गंवाने वालों के परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे? जानिए वायरल मैसेज का सच

https://ift.tt/3kQuEty

क्या हो रहा है वायरल : सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है, उनके परिवार को मोदी सरकारी की दो बीमा योजनाओं के जरिए 2 लाख रुपए मिल सकते हैं।

वायरल मैसेज में कहा गया है कि : यदि आपके किसी परिचित की कोविड-19 से मौत हुई है। तो उनका बैंक स्टेटमेंट चेक करें। अगर बैंक स्टेटमेंट में अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच 12 रुपए प्रति माह या 330 रुपए प्रति माह की किश्त कटी है। तो परिवार को सरकारी बीमा के जरिए 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी। दावा है कि ये राशि ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ (PMJJBY) या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ( PMSBY) के तहत मिलेगी।

और सच क्या है ?

  • PMJJBY और PMSBY के तहत कोरोना से होने वाली मौत पर 2 लाख रुपए राशि मिलती है या नहीं। इसकी पुष्टि के लिए हमने दोनों ही योजनाओं की ऑफिशियल वेबसाइट पर नियम और शर्तें चेक कीं।
  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ( PMJJBY ) में प्रति माह 330 रुपए की किश्त जमा करनी होती है। बीमा एक साल का होता है, साल पूरा होने पर इसे रिन्यु कराना होता है। इस बीमा योजना के तहत किसी भी कारण से बीमा धारक की मौत होने पर उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपए की राशि मिलने का प्रावधान है।
  • चूंकि किसी भी कारण से मौत होने पर राशि मिलने का प्रावधान है। तो जाहिर है कोरोना संक्रमण से मौत होने पर भी PMJJBY के तहत 2 लाख रुपए मिलेंगे। हालांकि, ये बीमा 18 वर्ष से 55 वर्ष की आयु के लोगों का ही होता है। यानी अगर मृतक की उम्र 55 वर्ष से ज्यादा है तो परिवार को कोई राशि नहीं मिलेगी। वायरल मैसेज में इस शर्त के बारे में नहीं बताया गया है।
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ( PMSBY) में एक्सीडेंट से मौत होने ( एक्सीडेंटल डेथ) या फिर एक्सीडेंट से विकलांग होने की सूरत में क्लेम की राशि मिलती है। 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग यह बीमा करा सकते हैं। इसमें सिर्फ 13 रुपए सालाना किश्त देनी होती है। पड़ताल के अगले चरण में हमने ये पता लगाना शुरू किया कि आखिर बीमा कंपनियां दुर्घटनाओं से होने वाली मौत (एक्सीडेंटल डेथ) किसे मानती हैं। क्या कोविड-19 को एक्सीडेंटल डेथ माना जाएगा ?
  • देश भर की बीमा कंपनियों को रेगुलेट करने वाली संस्था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ( IRDAI) की ऑफिशियल वेबसाइट से पता चलता है कि : सिर्फ ऐसी चोट से होने वाली मौत को एक्सीडेंटल डेथ माना जाता है, जिसके इलाज के लिए सर्जरी की जरूरत हो। जाहिर है कोविड-19 से होने वाली मौत को एक्सीडेंटल डेथ नहीं माना जाएगा।
  • पड़ताल से स्पष्ट होता है कि वायरल हो रहे मैसेज में जिन 2 योजनाओं का जिक्र है। उनमें से एक योजना में ही कोविड-19 से होने वाली मौत पर परिवार को बीमा राशि मिल सकती है, उसमें भी कुछ शर्तें हैं। दूसरी योजना में कोरोना से होने वाली मौत पर क्लेम मिलने का कोई प्रावधान नहीं है। वायरल मैसेज भ्रामक है।


Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
Fact Check: Modi government's insurance schemes will give 2 lakh rupees to the family of those who lost their lives from Kovid-19? Know the truth of viral message


दैनिक भास्कर,,1733

September 28, 2020 at 06:00AM

Dainik Bhaskar

https://ift.tt/1PKwoAf

Comments

Popular posts from this blog

रूसी अंतरिक्ष यात्रियों की चेतावनी:इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आई दरार, 80 फीसदी फ्लाइट सिस्टम हुआ एक्सपायर; 2025 तक टूट सकते हैं यहां के उपकरण

युवाओं में बदलाव लाने की शक्ति, बस कुछ करने का जुनून होना चाहिए

नॉनस्टिक पैन और हेयर डाई से हो सकता है कैंसर